दिल्ली कोचिंग हादसा: SUV ड्राइवर मनुज कथूरिया को राहत, तीस हजारी कोर्ट ने दी जमानत
Rajendra Nagar Accident: कोर्ट ने एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया ओल्ड राजिंदर नगर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
Old Rajendra Nagar Accident: दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग केस में एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया को कोर्ट से राहत मिल गई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कथूरिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया ओल्ड राजिंदर नगर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में बताया कि उसने ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप वापस ले लिया है. जांच अधिकारी (आईओ) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार को आरोप वापस लेने के फैसले की जानकारी दी. सत्र न्यायाधीश कुमार कार चालक मनुज कथूरिया को बुधवार को जमानत देने से मजिस्ट्रेट अदालत के इनकार के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे हैं.
Delhi's Old Rajinder Nagar coaching case | Tis Hazari Court granted bail to SUV's driver Manuj Kathuria.
— ANI (@ANI) August 1, 2024
He was arrested by Delhi Police in a case linked to the death of three UPSC aspirants in Old Rajinder Nagar.
न्यायाधीश ने यहां ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद डूबने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन विद्यार्थियों (दो छात्रा और एक छात्र) की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए चालक की दूसरी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया.
आईओ ने कहा, 'विस्तृत जांच में पाया गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) आरोपी पर लागू नहीं हो रही है.'
कथूरिया पर आरोप है कि उनकी कार के पानी से भरी सड़क से गुजरने के कारण पानी कोचिंग सेंटर में घुस गया था, जिसके बाद तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई.
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