Delhi News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कवायद में परिवहन विभाग उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर रही है. परिवहन विभाग ने लोगों को यह छूट दी है कि वे उम्र पूरी कर चुके वाहनों के NOC लेकर दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में चला सकते हैं. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी या तो खुद ही वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में अपने वाहनों को ले जाकर स्क्रैप करा लें या फिर परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर देगी. फिर चाहे वो चल रही हो या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर पार्क किए गए हों.


अगर आपके पास उम्र की सीमा पार चुके वाहन हैं और आपने स्क्रैप नहीं कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि अगर आपका वाहन दिल्ली में मिलता है तो तुरंत ही उसे जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा. परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे वाहनों की पहचान कर जब्त करने की कार्रवाई की जाए.


NCR में धड़ल्ले से चल रहे हैं ऐसे वाहन


पिछले छह साल में दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए 3,45,896 से अधिक वाहनों के लिए एनओसी ली गई है. सबसे अधिक वर्ष 2022 में 75,719 वाहनों के लिए एनओसी ली गई. विभागीय जानकारों की मानें तो इनमें से बहुत से लोग अपने वाहन लेकर दूसरे राज्यों में गए ही नहीं. परिवहन विभाग ने कुछ दिन पहले ही एक ऐसे वाहन को पकड़ा है, जिसके लिए तीन साल पहले एनओसी ली गई थी, मगर वाहन मालिक वाहन को लेकर नहीं गया और उसे एनसीआर में चला रहा था. दिल्ली में आने के पर वाहन को पकड़ लिया गया.


मियाद पूरी होने के बाद जब्त होंगे वाहन


परिवहन आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उम्र पूरी कर चुके उन सभी वाहनों को जब्त किया जाए, जिन्हें NOC मिले महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है. न तो ऐसे वाहन मालिकों ने अपने वाहन को दिल्ली के बाहर भेजा और न ही परिवहन विभाग द्वारा लिस्टेड स्क्रैपिंग फैसिलिटी के हवाले किया.


यह भी पढ़ें: Delhi: प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन मामले पर बीजेपी का तंज, कहा- 'जनता पर टैक्स का बोझ लादकर खुद का गाल बजा रहीं AAP'