Stolen or Lost Vehicle Online F.I.R: दिल्ली में गाड़ी चोरी होना मानो एक आम बात सी हो गयी है. लोग गाड़ी चोरी हो जाने के बाद कई दिक्कतों का सामना करते हैं साथ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर भी लगाते हैं और कभी-कभार तो इसके लिए सिफारिश भी लगाते हैं लेकिन ऑनलाइन एफआईआर का प्रोसेस इन सभी झंझटों से आपको बचा सकता है. आइये आपको बताते हैं कैसे आप कर सकते है ऑनलाइन एफआईआर.
दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन गाड़ी चोरी होने के तुरंत बाद ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं. ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करते वक्त आपको गाड़ी का नंबर और ज़रूरी कागज़ात को अपने हाथ में रखना होगा. अब आपको यह करना होगा कि दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर एफआईआर वाले सेक्शन में जाकर लॉस्ट व्हीकल के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आने के बाद आपको एक न्यू एप्लीकेशन दिखेगी और एक फॉर्म के रूप में आपकी सारी डिटेल्स मांगेगी आपको सारी ज़रूरी चीज़ें भर देनी हैं और इस सेक्शन में आपको अपनी जानकारी के साथ-साथ अपनी गाड़ी की जानकारी देनी होगी. साथ में आपको ऑनलाइन दर्ज की गयी रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी लेना होगा.
जिस जगह से गाड़ी चोरी हुई है उस इलाके के पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज कराएं
इसके अलावा आपकी जिस जगह से गाड़ी चोरी हुई है उस इलाके के पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज कराएं और शिकायत की कॉपी ले लें. हालांकि रिपोर्ट को थाने के रजिस्टर में लिखे जाने के बाद इसकी एक कॉपी शिकायत दर्ज कराने वालों को भी दी जाती है. इसके बाद थाने में यह रजिस्टर्ड किया जाता है कि शिकायकर्ता को शिकायत की एक कॉपी दी जा चुकी है और अनट्रेस रिपोर्ट के लिए भी आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा.
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