Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने एक दीवानी मामले में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले ऐप जोमैटो को समन जारी किया है. इस दीवानी मामले में कंपनी को राष्ट्रीय राजधानी में ‘प्रतिष्ठित रेस्तरां’ से उपयोगकर्ताओं को ‘गर्म और प्रामाणिक भोजन’ मंगाने संबंधी सेवाओं को रोकने का आदेश देने की मांग की गई है. अदालत गुरुग्राम निवासी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
याचिका में दावा किया गया था कि जोमैटो अपनी उप-श्रेणी ‘‘दिल्ली के लीजेंड्स’ के तहत प्रसिद्ध रेस्तरां से ताजा भोजन मुहैया कराने की ‘झूठी और फर्जी’ सेवाओं को जारी रखे है. दीवानी न्यायाधीश उमेश कुमार ने मामले में जोमैटो को समन जारी किया. हाल ही में पारित एक आदेश में, सिविल जज उमेश कुमार की तरफ से कहा गया कि मुकदमे का समन और आवेदन का नोटिस जारी करें.
याचिका में उठाये गए ये सवाल
याचिका में कहा गया था कि सौरव मल्ल की तरफ से साल 2023 की 24 अक्टूबर को जंगपुरा, कैलाश कॉलोनी और जामा मस्जिद के तीन अलग-अलग होटलों से एक ऑर्डर दिया था. इसके बाद उन्होंने डिलीवरी देने वाले को ट्रैक किया तो पाया कि ऑर्डर उन होटलों से नहीं लिया गया था, जिसके लिए उन्होंने ऑर्डर किया था. न ही उन होटलों की वहां की और ब्रांच थी. न ही खाना उस होटल की पैकिंग में दिया गया. इसको लेकर उन्होंने दावा किया है किसकी क्या गारंटी है कि खाना उसी होटल में तैयार किया गया है और खाना ताजा है.
जनता को धोखा देने का लगाया आरोप
याचिका में कहा गया कि यह कैसे हो सकता है कि जोमैटो 30 मिनट के अंदर दिल्ली के प्रतिष्ठित रेस्तरां से गुरुग्राम और नोएडा पर डिलीवरी कर सकता है. याचिका में कहा गया कि जोमैटो बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दे रहा है. सौरव की याचिका पर अदालत ने समीक्षा के बाद जोमैटो को समन जारी किया है.