Delhi Ordinance Bill: प्रवेश वर्मा ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा- अब उनका ये कहना..., गलत है
Delhi Politics: प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल यह समझ लें कि जिस अधिकार की वो मांग कर रहे हैं वो दिल्ली में पहले के मुख्यमंत्रियों के पास भी नहीं थे. इसके बावजूद उन्होंने काम कर दिखाया.
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Delhi News: दिल्ली अध्यादेश विधेयक (Delhi Ordinance Bill) लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश हो सकता है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (Parvesh Verma) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि जब सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव में खड़े हुए, तो उन्हें पता था कि दिल्ली (Delhi) को राज्य का नहीं बल्कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा हासिल है. उन्हें पता था कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की शक्तियां अलग-अलग हैं. अब वह दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वह ऐसा करने में असमर्थ हैं।
बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा आगे कहते हैं कि काम कीजिए सीएम साहब, क्योंकि यह कहना कि दिल्ली सरकार पास कोई अधिकार नहीं है... गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बेहतर तरीके ये सब समझाया दिया है. उन्होंने कहा है कि यूटी और पूर्ण राज्य के अधिकार अलग-अलग होते हैं. बार-बार अरविंद केजरीवाल द्वारा यह कहना कि मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलना चाहिए. सीएम अरविंद केजरीवाल यह समझ लें कि ये अधिकार दिल्ली में पहले के मुख्यमंत्रियों के पास भी नहीं थे. इसके बावजूद उन्होंने काम कर दिखाया था.
आज राज्यसभा में पेश हो अध्यादेश बिल
बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद चरम पर है. इस मसले पर आठ साल से ज्यादा समय तक विवाद अदालती चक्कर में उलझा रहा. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग निर्वाचित सरकार का अधिकार है. इसके ठीक आठ दिन बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस आदेश को पलट दिया था. उसके बाद से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इस मसले को लेकर विवाद चरम पर है. फिलहाल, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विधेयक लाकर लोकसभा में पास करा लिया है. आज दिल्ली अध्यादेश विधेयक राज्यसभा में पेश होने की उम्मीद है.
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