Sukesh Chandrashekhar: पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने सुकेश चंद्रशेखर की दाखिल याचिका पर नाराजगी जताई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की याचिका दाखिल करने की मंशा पर भी सवाल उठाया है. कोर्ट ने सुकेश (Sukesh Chandrashekhar) को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपको राहत मिलती है तब कोर्ट अच्छा है, जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस्ड है.
कोर्ट ने कहा कि वो सुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सुकेश की याचिका को आधारहीन बताया और कहा कि कोर्ट को सुकेश की लिखी एक पत्र याचिका प्राप्त हुई. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक सेशन जज के पास याचिका दाखिल करने का अधिकार है. इसके साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की याचिका पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
सुकेश ने कोर्ट पर लगाया पक्षपात का आरोप
दरअसल शनिवार को शिकायतकर्ता जपना सिंह की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने मामले को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग को लेकर पत्र याचिका दाखिल की थी. सुकेश ने याचिका में जज के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया था. जिसके बाद जज ने कहा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर जो टिप्पणी की गई वह बर्दाश्त नहीं कि जा सकती. कोर्ट किसी आरोपी के डिक्टेशन पर कोई राहत तब नहीं देगा, जब तक वह राहत कानून के दायरे में ना हो. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास जज पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.
कोर्ट ने सुकेश को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब आपको राहत मिलती है तब कोर्ट अच्छा है, जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस्ड है. इसके साथ ही कोर्ट ने 200 करोड़ की महाठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुकेश की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी है.
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