Delhi News: दिल्ली की अदालतों में अगले महीने से शुरू होगी फिजिकल हियरिंग, हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर बताई तारीख
दिल्ली में जिला अदालतें अगले महीने से पूरी क्षमता के साथ फिजिकल हियरिंग शुरू करेंगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है.
Delhi Court News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिला अदालतें 2 मार्च से पूरी क्षमता के साथ फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करेंगी. वहीं 28 फरवरी तक, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिजिकल हियरिंग जारी रहेगी. वहीं बाकी 50% लोग 14 फरवरी से 28 फरवरी तक वर्चुअल हियरिंग करेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया.
दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 28 फरवरी तक 50% क्षमता के साथ काम होगा और 2 मार्च 2022 से दिल्ली जिला न्यायालय में 100% क्षमता के साथ फिजिकल हियरिंग शुरू होगी.
सरकार और कोर्ट के गाइडलाइंस का करना होगा पालन
आदेश में कहा गया है, "पूरी क्षमता के साथ फिजिकल हियरिंग शुरू होने बाद अदालत असाधारण परिस्थितियों में ही केस टू केस बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई की अनुमति दे सकती है."
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि वकील, कर्मचारी अधिकारी और अदालत में आने वाले अन्य लोग केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का पालन करेंगे. आदेश में सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाने की सलाह दी है.
उधर, दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीते 24 घंटे कोरोना वायरस संक्रमण के 977 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं. 1591 लोग डिस्चार्ज हुए और 12 लोगों की मौत हो गई.
इसके अलावा दिल्ली में अब तक 3 करोड़ 35 लाख 1 हजार 20 लोगों को टीके की खुराक दा जा चुकी है जिसमें से 1 करोड़ 71 लाख 51 हजार 767 पहली और 1 करोड़ 28 लाख 52 हजार 30 खुराक दूसरी है. इसके अलावा अब तक 3 लाख 47 हजार 223 लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है.
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