Wrestlers Protest: राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे पहलवान, दिल्ली पुलिस से मांगा अबतक की जांच रिपोर्ट का स्टेटस
Wrestler Protest in Delhi: यौन शोषन के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी न होने के बाद पहलवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की ओर से शिकायत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई हुई. बुधवार को सुनवाई के बाद रा.ज एवेन्यू केर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा. बता दें कि यौन शोषन के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी न होने के बाद पहलवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे भारतीय पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से दिल्ली पुलिस को 164 सीआरपीसी के तहत पीड़ितों का तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी. इसके अलावा, पहलवानों ने अपनी अर्जी में दिल्ली पुलिस को अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की थी. इस मसले पर बुधवार को सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी.
मामले में देरी कर रही है दिल्ली पुलिस
इससे पहले 10 मई को इस मसले पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में पहलवानों के वकील ने कहा कि इस मामले में अभी तक दो FIR दर्ज हुई हैं. एक पॉस्को के तहत दर्ज हुई है और दूसरी अन्य धाराओं में दर्ज हुई है. इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है. दिल्ली पुलिस के एक्शन न लेने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को FIR दर्ज की, लेकिन पुलिस ने अभी तक 164 के तहत किसी पीड़ित का बयान दर्ज नहीं दर्ज किया है. पहलवानों के पक्षकार वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में देरी कर रही है.
अदालत ने मांगी FIR की कॉपी
महिला पहलवानों के वकील ने अदालत से कहा कि खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आप मामले का सेटलमेंट क्यों नही कर रहे हैं? ऐसा न करने पर आपको दिक्कत होगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले FIR की कॉपी रिकॉर्ड पर रखिए उसके बाद ही हम कोई कार्यवाही कर पाएंगे. जवाब में पहलवानों के वकील ने कहा हम थोड़ी देर में FIR की कॉपी कोर्ट में जमा करा देंगे.
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