Raghav Chadha News: AAP सांसद राघव चड्ढा खाली करना होगा सरकारी आवास? पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Delhi: अतिरिक्त जिला जज सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

Delhi News: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को बंगला खाली कराने के मामले दिल्ली (Delhi) की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि AAP नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है.
अतिरिक्त जिला जज सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था. आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चड्ढा ने कहा कि वह उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे. उन्होंने एक बयान में कहा, 'निचली अदालत ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी. अब इसने कानूनी आधार पर मेरा मामला पलट दिया है. मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करुंगा.'
कोर्ट ने क्या कहा
पांच अक्टूबर को पारित एक आदेश में, जज ने कहा कि यह तर्क कि एक बार संसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, खारिज करने योग्य है. जज ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन 'केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है.' जज ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा.
जज ने कहा, 'यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है. तदनुसार, 18 अप्रैल, 2023 का आदेश वापस लिया जाता है और अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है.' जज ने कहा कि चड्ढा यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है.
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