Delhi News: मोदी सरनेम मामले में आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक यह अपील लंबित रहेगी, तब तक उनकी सजा पर रोक बरकरार रहेगी. इस दौरान राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई है जिसके बाद से वह संसद सत्र में भी अब हिस्सा ले सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और इसका जश्न भी मनाया जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.
'यह सत्य और न्याय की जीत है'
दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि, 'कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही न्यायपालिका पर विश्वास रहा है और आज देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं. हमारे नेता राहुल गांधी जी पर आया यह निर्णय सत्य और न्याय की जीत है. नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. अब कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का मुकाबला करेगी. आज आए निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.'
'कम सजा भी तो दी जा सकती थी'
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दलील पेश कर रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से अदालत ने पूछा कि, 'कम सजा भी दी जा सकती थी. अधिकतम सजा देने का क्या ग्राउंड है? परिणाम स्वरूप संसदीय क्षेत्र की जनता का भी इससे अधिकारी सुरक्षित रहता और अब जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक राहुल गांधी की सजा पर रोक बरकरार रहेगी.' राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सत्यमेव जयते- जय हिंद लिख कर फैसले का स्वागत किया है.
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मनोज तिवारी बोले- ' ये राहत है या आफत..बाद में पता चलेगा'