Anil Chaudhary On Rahul Gandhi Disqualified: कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उन्हें अयोग्य करार दे दिया. राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत की ओर से साल 2019 के 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने और उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया है और अब उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है. इस पर दिल्ली कांग्रेस (Delhi Congress) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है.


अनिल चौधरी ने कहा है, "भारत में लोकतंत्र खत्म होने की अधिकारिक पुष्टि हो गई, राहुल गांधी फिर सच साबित हुए. विपक्ष की सबसे मुखर आवाज को संसद में रोका, फिर कतरा, फिर बंद किया, अब उसका गला घोंट दिया. लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई सड़कों पर जारी रखेंगे. आखिरी सांस तक लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं."



2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है मामला


गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी मामले को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था और गुरुवार को इस मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया. हालांकि, उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी गई है, लेकिन अदालत के फैसले की वजह से उनकी संसद सदस्यता पर 'स्वत: अयोग्य' हो गई.


इस नियम के तहत राहुल गांधी हुए अयोग्य करार


बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है और कम से कम दो साल कैद की सजा सुनाई जाती है, वह संसद की सदस्यता ले लिए अयोग्य हो जाता है. इसके बाद निर्वाचन आयोग इस सीट पर विशेष रूप से चुनाव की घोषणा करता है. इससे पहले 10 जुलाई, 2013 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में ये फैसला सुनाया था कि कोई भी संसद सदस्य (सांसद), विधानसभा सदस्य (विधायक) या एक विधान परिषद (एमएलसी) का सदस्य जो एक अपराध का दोषी है और न्यूनतम दो साल की कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है.


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