Rajya Sabha Election 2024: AAP सांसद सुशील कुमार गुप्ता क्यों दोबारा नहीं बनेंगे राज्यसभा के सदस्य? सामने आई बड़ी वजह
Rajya Sabha Election 2024 Delhi: आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार गुप्ता को राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है. राज्यसभा सदस्य के तौर पर सुशील गुप्ता का कार्यकाल इस महीने खत्म हो जाएगा.
![Rajya Sabha Election 2024: AAP सांसद सुशील कुमार गुप्ता क्यों दोबारा नहीं बनेंगे राज्यसभा के सदस्य? सामने आई बड़ी वजह Rajya Sabha Election 2024 Delhi Why will AAP MP Sushil Kumar Gupta not become member of Rajya Sabha again Know reason Rajya Sabha Election 2024: AAP सांसद सुशील कुमार गुप्ता क्यों दोबारा नहीं बनेंगे राज्यसभा के सदस्य? सामने आई बड़ी वजह](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/01/05/ce5c7d43b577dd1ef2dfef1455c1f2e81704448725988367_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Delhi: आम आदमी पार्टी (AAP) ने 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) को शुक्रवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया. साथ ही संजय सिंह और एनडी गुप्ता को राज्यसभा में फिर से भेजने के लिए उम्मीदवार बनाया. वहीं मौजूदा सांसद सुशील कुमार गुप्ता को आप ने इस बार राज्यसभा के नहीं भेजने का फैसला लिया है. इस पर आप की ओर से कहा गया है कि सुशील गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में खुद को पूरी तरह से झोंकने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए उनकी जगह स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजने की तैयारी है.
सूत्रो ने भी बताया कि सुशील कुमार गुप्ता का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल इस महीने खत्म हो जाएगा. उन्होंने हरियाणा की चुनावी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहने की अपनी अच्छा जताई है, जहां आप इस साल के अंत में चुनाव लड़ना चाहती है. पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने नामांकन की घोषणा की. एक सूत्र ने कहा, ‘‘डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को पहली बार नामित किया गया है. पीएसी ने संजय सिंह और एन डी गुप्ता को राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल के लिए पुन: नामित करने का फैसला किया है.’’
संजय सिंह को मिली नामांकन के लिए हस्ताक्षर की इजाजत
वहीं दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को यहां एक अदालत ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर पुन: नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एम के नागपाल ने संजय सिंह की अर्जी पर यह आदेश पारित किया. संजय सिंह ने कहा था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है. निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने और इसके लिए नौ जनवरी तक नामांकन दाखिल करने का एक नोटिस दो जनवरी को जारी किया. अर्जी में तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)