Service Charge: रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज पर दिशा-निर्देशों को चुनौती, गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
Delhi High Court: नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक संबंधी गाइडलाइन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा.
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' (CCPA) द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी. दरअसल, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते, लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे अपनी इच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं.
कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा
वहीं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक संबंधी गाइडलाइन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसपर अब कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई होगी. कोर्ट के समक्ष याचिका में कहा गया कि देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज को अवैध बताता हो. ऐसे में इस आदेश को सरकार के आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता.
सर्विस चार्ज बिजनेस प्रक्रिया में शामिल
एनआरएआई ने कहा कि सर्विस चार्ज रेस्तरां के मेनू कार्ड पर साफतौर पर दर्शाया जाता है. कस्टमर नियमों और शर्तो से अवगत होने के बाद ही ऑर्डर देते हैं. एनआरएआई ने आगे कहा, "सर्विस चार्ज बिजनेस प्रक्रिया में शामिल है. यूके, सिंगापुर, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों में 8 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के बीच सर्विस चार्ज लगाया जाता है."
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