Delhi Lokayukta News: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा (Harish Chandra Mishra) को दिल्ली के लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई. 15 मार्च की अधिसूचना के अनुसार उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रिटायर्ज जज हरीश चंद्र मिश्रा को लोकायुक्त नियुक्त किया है. हरीश चंद्र मिश्रा अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे.


हरीश चंद्र मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे. बता दें दिल्ली में लोकायुक्त का पद 2 साल से खाली था. इसको लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सवालों से घिरी हुई थी.


राजनीतिक दल 'आप' पर उठा रहे थे सवाल
इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल कर रही थी.  पिछले महीने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.


एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें AAP सरकार को एक महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि लोकायुक्त के कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों शिकायतें अनसुनी पड़ी थीं क्योंकि पद एक साल से अधिक समय से खाली था. विपक्षी दल लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने को लेकर भी आप सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है.


साल 2013 से 2015 तक भी खाली था पद
गौरतलब है कि साल 2015 में दिल्ली में लोकायुक्त पद दो साल तक खाली रहने के बाद  जस्टिस रेवा खेत्रपाल की नियुक्ति हुई थी. दिसंबर 2020 में जस्टिस खेत्रपाल सेवानिवृत हो गईं. जिसके बाद से यह पद खाली था. 


एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली लोकायुक्त कार्यालय में 31 अगस्त 2021 तक 252 मामले लंबित थे. जिसमें से दिल्ली के विधायकों के खिलाफ 87 मामले हैं. वहीं खेत्रपाल के रिटायर होने के बाद दिसंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक 109 शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में आई हैं. 


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