Wrong Side Road Safety: सड़क पर कई लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सिडेंट हो जाते हैं. गलत दिशा में वाहन चलाते हुए दुर्घटना होने पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुनाया है. अब सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर पीड़ित को मुआवजा नहीं मिलेगा.
रोहिणी कोर्ट ने सुनाया फैसला
रोहिणी कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को भले ही गंभीर चोटें क्यों न आई हो, लेकिन कोई सड़क पर गलत दिशा में वाहन चला रहा है. इस वजह से वह मुआवजे का हकदार नहीं है. यह कहते हुए कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया गया.
दरअसल, एक केस में रात के समय बाइक पर दो युवक सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे. इस दौरान उनकी सामने से आ रहे वाहन से टक्कर हो गई थी. दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक को चोटें आई थीं.
दो युवक गलत दिशा में जा रहे थे
बीते दिनों इस केस की सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट ने कहा था कि यह घटना रात दो बजे हुई. मतलब साफ है कि इतनी रात को कोई वाहन सीधा और अपनी सही दिशा में जा रहा है तो वह यह अपेक्षा नहीं करेगा कि उसके सामने से दूसरा वाहन गलत दिशा में आ सकता है. इतना ही नहीं जिस कार से बाइक के साथ हादसा हुआ उसकी गति भी निर्धारित सीमा में थी. इसलिए कार मालिक पर इस दुर्घटना को लेकर पीड़ित परिवारों के मुआवजे का दबाव नहीं बनाया जा सकता है. इसलिए पीड़ित परिवार के मुआवजे के दावों को खारिज किया जाता है.
गौरतलब है कि मामले में बाइक सवार गलत दिशा से आ रहे थे, जिसकी वजह से बाइक कार से टकरा गई. इसमें बाइक पर पीछे बैठे युवक की मौत हो गई थी, मृतक के परिजनों ने मुआवजा दावा दाखिल किया था. ऐसे में सड़क पर होने वाले हादसों को लेकर कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से अहम जानकारी दी है, क्योंकि अधिकतर हादसों के पीछे गलत दिशा से आने वालों वाहनों का कारण भी होता है.