Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy Case) मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। शनिवार को दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत पर भी फैसला 24 जनवरी 2024 के लिए सुरक्षित रख लिया है.


26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया


बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। तभी से सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिसोदिया के खिलाफ पहली चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। सीबीआई की पहली चार्जशीट में अदालत ने कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुत्थु गौतम और समीर महेंद्रू के खिलाफ आरोप तय किए थे. 


दूसरी तरफ ईडी ने धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को उनके सरकारी आवास से कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इससे पहले उनके आवास पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने छापेमारी की थी. यहां पर इस बात का जिक्र कर दें की ईडी ने अपनी चौथी और पांचवीं चार्जशीट में संजय सिंह के नाम का जिक्र किया था। चार्जशीट में ईडी ने कहा था कि बिचौलिए दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के बाद बयान दिया था कि संजय सिंह से उनके रेस्तरां अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान मिले मुलाकात हुई थी. 


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