Satyendra Jain News: दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Aam Aadmi Party leader Satyendar Jain) को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. उनके साथ वैभव और अंकुश जैन भी आरोपी हैं. इनकी भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया.


30 मई को किया गया अरेस्ट
बता दें कि जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. जमानत नहीं मिलने से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. जैन अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है. कोर्ट ने आज दो बजे अपना फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने फैसले को स्थगित किया था. सुबह से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं. इसके पहले आदेश तैयार नहीं होने की वजह से कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया था. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


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क्या कहना है सत्येंद्र जैन का
जैन का कहना था कि मंत्री बनने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, नहीं तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है. उन्होंने जमानत के लिए अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था. उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा था कि जांच एजेंसियों (सीबीआई और ईडी) के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं इसलिए उनको हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि वे लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं.