Manish Sisodia News: दिल्ली शराब नीति मामले में में आम आमदी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को अदालत से राहत नहीं मिली. CBI की ओर दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है.
दिल्ली सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. अब इस मसले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.
इससे पहले आप नेता ने निचली अदालत के 30 अप्रैल 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने भी साल 2021-22 में निर्मित दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन मामले को लेकर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया से घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद मार्च, 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
हाल ही में सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल पहुंचकर उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सीबीआई का आरोप है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी. वर्तमान में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों ही मामले में उनके खिलाफ अलग-अलग अदालतों जमानत याचिका लंबित हैं.
दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतेहा है. देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया.