Delhi: दिल्ली की कोर्ट से AAP विधायक प्रकाश जारवाल को थोड़ी राहत, डॉक्टर खुदकुशी केस में हैं दोषी
Delhi Doctor Suicide Case: आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल ने आय के संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से तीस दिन का समय मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.
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Delhi Rouse Avenue Court on Prakash Jarwal: दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आप विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्तियों और आय के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी. प्रकाश जारवाल ने हलफनामा दाखिल करने के लिए तीस दिन का समय मांगा है.
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक विधायक प्रकाश जारवाल को IPC की धारा 306 और 120 B के तहत दोषी करार दिया था. डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. आप नेता पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी करार दिया थी.
डॉक्टर खुदकुशी मामले में जारवाल हैं दोषी
अदालत ने डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में साल 2021 के नवंबर महीने में आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे. पुलिस को मृतक डॉक्टर राजेंद्र भाटी का एक सुसाइड नोट मिला था. इस सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के देवली विधायक प्रकाश जारवाल का नाम था. मृतक डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के नेता प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया था.
सुसाइड नोट में आप नेता पर लगाए गए थे आरोप?
दिल्ली में करीब 4 साल पहले डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके की ये घटना थी. इस इलाके में 18 अप्रैल 2020 में 52 साल के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. पुलिस को मृतक के पास से जो सुसाइड नोट मिला था, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता पर आरोप लगाए गए थे और उसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था. पुलिस ने इस मामले में आप नेता और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था.
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