Delhi Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति मामले कोलेकर सोमवार की सुबह दस बजे सुनवाई होनी थी. अदालत ने इस मसले पर आज की सुनवाई वकीलों के हड़ताल की वजह से टाल दी. अब इस मामले की सुनवाई अदालत में 13 नवंबर को होगी. 


राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे. इसके अलावा, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के. कविता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुईं  थी. 


दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ED द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. यह मसला तथाकथित शराब घोटाले से जुड़ा है. इस केस में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सहित कई अन्य नेता व शराब कारोबारी आरोपी हैं. 


ये है पूरा मामला


दरअसल, 7 नवंबर 2021 को तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी. इस नीति के मुताबिक दिल्ली में एक्साइज विभाग के 32 जोन बनाए गए. प्रत्येक जोन में 27 दुकानें खोलने की योजना थी. इस नीति के मुताबिक दिल्ली में कुल 849 दुकानें खुलनी थीं। 


दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में शराब की सभी दुकानों का निजीकरण कर दिया गया था. इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी थी. जबकि 40 फीसदी दुकानें निजी थी. इसके पीछे आम आदमी पार्टी सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व में इजाफा होगा. 


दिल्ली में इस नीति पर अमल के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाया. इस मसले को लेकर जांच के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह, के कवित सहित दर्जनों लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसकी सुनवाई अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जारी है. 


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