Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को राहत नहीं दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकार रखा. आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हैं. पार्टी ने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. अब इस बीच आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है.
आज तक से बातचीत में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली घटना है कि बगैर आदेश की कॉपी आए किसी आदेश पर रोक लग गई. ऐसा कभी न्यायपालिका के इतिहास में सुना नहीं होगा. ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में कहा जाता है कि ईडी पक्षपात कर रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि जज को पूरी बीजेपी गाली देने में लग गई है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया.
संजय सिंह ने कहा कि लंबे समय में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है. अगर हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं तो वो भी कहता है कि पहले ट्रायल कोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि ट्रायल कोर्ट सबसे सही सुनवाई की जगह है. ईडी ने बगैर ऑर्डर की कॉपी रखे, किस बात का स्टे ले लिया? जब ईडी इस दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक आदमी के पीछ लग जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं?
आप सांसद ने कहा, "पूरा देश इस बात को देख रहा है. भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है. एक जज किसी के पक्ष में फैसला दे दें तो सारे लोग गाली देने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं."
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहल ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया. निचली अदालत को जमानत याचिका पर फैसला सुनाते समय ईडी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए था.
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