Places of Worship Act: SC के आदेश पर संजय सिंह बोले, 'कोई कहता कि राष्ट्रपति भवन के नीचे...'
Sanjay Singh News: आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो गई थी. कल को कोई कहता कि मुझे सपना आया था कि संसद भवन के नीचे हनुमान मंदिर था.
Sanjay Singh Attack On BJP: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. आप नेता ने तंज कसते हुए कहा कि यह फैसला 'भारतीय झगड़ा पार्टी' की लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिशों पर रोक लगाएगा.
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. 'भारतीय झगड़ा पार्टी', जो देशभर में लड़ाई लगाने की मंशा के साथ जो ड्रामा कर रही थी कि अपने लोगों को आगे करके सर्वे के लिए ऑर्डर लेकर विवाद खड़ा करना, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से रोक लगेगी.''
VIDEO | "Supreme Court's verdict should be welcomed. This verdict will also stop 'Bharatiya Jhagda Party's' efforts to make people fight with each other... This verdict, I feel, will help in bringing peace and stability in the country," says AAP MP Sanjay Singh (@SanjayAzadSln)… pic.twitter.com/CMy0RH26qQ
— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2024
'सुप्रीम कोर्ट का फैसला शांति बहाल करने में मदद करेगा'
उन्होंने आगे कहा, ''ये तो हिंदुस्तान में एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो गई थी. कल को कोई कहता है कि मुझे सपना आया था कि संसद भवन के नीचे हनुमान मंदिर था. कोई कहता कि राष्ट्रपति भवन के नीचे चर्चा था. कोई ये कहता कि उपराष्ट्रपति भवन के नीचे गिरजाघर था और गुरुद्वारा था. आप हर जगह पर खोदते और तोड़ते रहो, इसका तो कोई अंत नहीं था. इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में अमन-चैन और शांति बहाल करने में मदद करेगा.''
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर SC का क्या आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने देश की अन्य सभी अदालतों को 1991 के कानून के तहत धार्मिक स्थानों के सर्वे सहित राहत की मांग करने वाले किसी भी मुकदमे पर विचार करने और कोई प्रभावी आदेश पारित करने से रोक दिया है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे दर्ज न हों, लंबित मामलों में अदालतें सर्वे का आदेश ना दें. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
ये भी पढ़ें: वन नेशन, वन इलेक्शन बिल: मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी तो अरविंद केजरीवाल भड़के, 'देश को जरूरत है...'