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Arvind Kejriwal Bail: संजय सिंह की BJP को नसीहत, '... उसके बाद किसी जज को गाली देकर देखना'
Arvind Kejriwal Bail: आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया. इसके बावजूद ED हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती देने पहुंच गई.
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Sanjay Singh On Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए एक्स पोस्ट में लिखा था कि सत्ताधारी पार्टी की असलियत सामने आ गया है. जो जज न्याय देगा बीजेपी के नेता उसी को गाली देंगे.
संजय सिंह ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, "भाजपाईयों सुधर जाओ. अभी भी तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हुआ, लोकसभा चुनव में 240 पर पहुंचे हो, अगली बार 24 पर आ जाओगे. अपनी सरकार की चिंता करो. वो जल्दी ही गिर जाएगी. उसके बाद किसी जज को गाली देकर देखना. तुम्हारा क्या हाल होगा? यह धमकी नहीं, सलाह दे रहा हूं."
संजय सिंह ने कल क्या कहा था?
इससे पहले 21 जून को आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अगले आदेश तक रोक लगाने के बाद हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया है. अभी उसकी आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है. इसके बावजूद मोदी की ED हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई?
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र से पूछा कि इस देश में ये क्या हो रहा है? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो, मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया था ये आदेश
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील को खारिज कर दिया था. वैकेशन जज ने ईडी से कहा था कि इस मामले में न तो अभी तक पैसा बरामद हुआ है, न ही मनी ट्रेल को लेकर कोई सबूत है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. उन्हें 10 मई को देश की सर्वोच्च अदालत ने 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के मकसद से अंतरिम जमानत दी थी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया था. अब इस मामले में उनकी जमानत पर हाई कोर्ट की रोक से एक बार फिर इस मामले में तूल पकड़ लिया है.
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