संजय सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आज तक के लिए ट्रायल कोर्ट में सरेंडर की जरूरत नहीं
Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से उनके वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि गुरुवार को आप नेता संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे.
Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार (21 अगस्त) को बड़ी राहत दी. जस्टिस केएस पवार की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि गुरवार (22 अगस्त) को सुनवाई पूरी होने तक आप सांसद संजय सिंह को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है.
इससे पहले आप नेता संजय सिंह को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने से जुड़े मामले में सरेंडर करने को कहा था. सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि वो 28 अगस्त तक संजय सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे.
हाई कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग
आप सांसद संजय सिंह की ओर से उनके वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि गुरुवार को वह संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे. इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत तत्काल सुनवाई करे. साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे.
दरअसल, इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को 11 जनवरी 2023 को दोषी करार दिया था. वहीं, सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका छह अगस्त को खारिज कर दी थी. यूपी की अदालत ने 13 अगस्त को आप नेता सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता अनूप सांडा व अन्य के खिलाफ कोर्ट में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
इसके बाद हाई कोर्ट में संजय सिंह की ओर से उनके वकील एससी मिश्रा ने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर पुलिस को जरूरी आदेश देने की भी अदालत से अपील की है.
यूपी की कोर्ट ने सभी को तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी. बता दें कि करीब 23 वर्ष पूर्व संजय सिंह सहित अन्य के खिलाफ बिजली-पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने और धरना प्रदर्शन करने पर केस दर्ज हुआ था.
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