Delhi News: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) मामले में शुक्रवार को जमानत (Bail) के लिए यहां की एक अदालत का रुख किया, उनके वकील ने यह जानकारी दी. वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि अर्जी राउज एवेन्यू (Raus Avenue) अदालत की रजिस्ट्री में दायर की गई है और शनिवार को इस पर सुनवाई हो सकती है.


इस बीच, विशेष जज एम. के. नागपाल ने सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है जो अवधि 4 दिसंबर को पूरी होगी. जज ने जांच अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र शीघ्र ही और निर्धारित समय के भीतर दाखिल किये जाने की संभावना है. उधर, कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली रखने की इजाजत दे दी है. बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगा.


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संजय सिंह की गिरफ्तारी 51 दिन पूरे
संजय सिंह को गिरफ्तार किए गए डेढ़ महीने से अधिक वक्त हो गया है. 4 अक्टूबर को ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी और कई घंटे तक पूछताछ भी की गई थी. उसी दिन शाम में गिरफ्तार किया गया था और फिर अगले दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. हिरासत में 8 दिन तक पूछताछ के बाद संजय सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति बनाने में संजय सिंह की अहम भूमिका रही है. ईडी ने दावा किया था कि आबकारी नीति में डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई थी. हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोपों से इनकार किया है. बता दें कि संजय सिंह से पहले पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था जिन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई है.


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