Sanjay Singh: 'ED से नहीं थी बचकानी हरकत की उम्मीद, एससी ने लिया संज्ञान', संजय सिंह के वकील बयान
Sanjay Singh News: संजय सिंह के अधिवक्ता फारुख खान के मुताबिक इस मुकदमे में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के पास अपने-अपने अधिकार हैं. इसके बावजूद ईडी को बचकानी हरकत से बचने की जरूरत है.
Sanjay Singh Latest News: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मसले पर सुनवाई के लिए शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पेश हुए. सुनवाई के बाद संजय सिंह कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं. इस बीच उनके वकील ने ईडी के रुख को लेकर बड़ा बयान दिया है.
आप सांसद संजय सिंह के वकील फारुख खान का कहना है, '' दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट के साथ कई तरह के दस्तावेज हैं, जो पीसी पर निर्भर हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईडी ने जांच के दौरान जो दस्तावेज जुटाए हैं, ईडी भले ही उस पर भरोसा नहीं करे, फिर भी उन्हें इसकी सूची अभियुक्तों को प्रदान करनी होगी. उन्हें (अभियुक्तों को) उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार है.''
#WATCH | Delhi: AAP MP Sanjay Singh leaves Delhi Rouse Avenue Court after hearing.
— ANI (@ANI) April 6, 2024
AAP MP's lawyer Farrukh Khan says, "...There are types of documents along with chargesheet PC-relied upon document...As per the Supreme Court's order, the documents ED garnered during the… pic.twitter.com/ELokVoKFS7
शीर्ष अदालत ने लिया संज्ञान
अधिवक्ता फारुख खान ने आगे कहा, ''इस मुकदमे में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के पास अपने-अपने अधिकार हैं. हालांकि, एक मजबूत जांच एजेंसी को ऐसी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए. ईडी ने जो कुछ भी किया वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया है.'' इससे पहले संजय सिंह ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आंदोलन की पैदाईश हैं. वो तानाशाही सरकार के इस इन हथकंडों से नहीं डरते.
बीजेपी के खिलाफ संजय का रुख सख्त
गौरतलब है कि आप सांसद संजय को तथाकथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने चार अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. वह करीब छह माह तक तिहाड़ जेल में रहे. दो अप्रैल 2024 से पहले उन्होंने इस मामले में जमानत पाने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफी प्रयास किया, लेकिन वो जमानत लेने में कामयाब नहीं हो पाए. दो अप्रैल 2024 को उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट जजों ने सुनवाई के दौरन ईडी का पक्ष जानने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन को संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत के आदेश पर संजय सिंह को तिहाड़ जेल प्रशासन ने तीन अप्रैल को रिहा कर दिया. जेल से रिहा होने के बाद से उन्होंने पहले से भी ज्यादा आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है.