AAP नेता सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका को राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 8 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था
Satyendar Jain News: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत से राहत नहीं मिली है. मनी लांड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले सोमवार (8 जुलाई) को सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को इस पर फैसला सुनाते हुए अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
पूर्व मंत्री के लिए कोर्ट का फैसला एक झटके की तरह है. बता दें कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2015 और 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. इसी के आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. इसके अलावा, ईडी का आरोप है कि जैन के स्वामित्व वाली कंपनियों को हवाला के जरिए से शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये मिले.
उधर, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक दूसरे मामले में भी बढ़ सकती है. उनपर सीसीटीवी लगाने में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने 6 जुलाई को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है.
जानकारी के मुताबिक ये मामला राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी लगाने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया कि जैन के खिलाफ मामला उसके और दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी की लगातार साजिशों का हिस्सा है. दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जांच की मंजूरी कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी.
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