दिल्ली की कोर्ट ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज को जारी किया नोटिस, 15 अप्रैल को सुनवाई
Satyendar Jain vs Bansuri Swaraj: आप नेता सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. ट्रायल कोर्ट ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन द्वारा दाखिल मानहानि मामले में दायर रिव्यू की अर्जी पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया. कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा मामले में सुनवाई. सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
क्या है पूरा मामला?
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन के घर पडे ईडी की छापेमारी के दौरान टीवी चैनल पर दिए गए साक्षात्कार में बांसुरी स्वराज के बयान से संबंधित है. आरोप है कि बांसुरी स्वराज ने टीवी इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि उनके घर से तीन करोड़, 1.8 किलोग्राम गोल्ड,133 सोने के सिक्के मिले है. जैन के मुताबिक ये आरोप झूठे और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले है.
नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं बांसुरी स्वराज
बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं. सत्येंद्र जैन दिल्ली की सरकार में मंत्री रह चुके हैं. उन्हें जेल भी हुई थी. दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्येंद्र जैन दिल्ली की शकूरबस्ती सीट से मैदान में उतरे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. हाल ही में आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को पंजाब का सह-प्रभारी नियुक्त किया है.
इससे पहले कोर्ट ने जैन की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. शिकायत में कहा गया था कि बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां की गई थीं.
मई 2022 में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. साल 2017 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. 2018 में ईडी ने आप नेता से पूछताछ शुरू की थी. 18 अक्तूबर 2024 को दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
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