Satyendar Jain Bail: 'दिल्ली वालों का...', तिहाड़ जेल से बाहर आने पर बोले सत्येंद्र जैन
Satyendar Jain News: तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे. उस काम को रोकने के लिए मुझे बंद किया गया था.
Satyendar Jain Bail News: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी. अदालत ने जेल प्रशासन को उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. तिहाड़ जेल से निकलने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था.
आम आदमी पार्टी इनकी दुकानदारी ना बंद कर दे, इसलिए जेल भेजा गया. जेल से बाहर निकलने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब हमारे सारे नेता बाहर आ गए हैं. सारे काम पूरे करके दिखाएंगे.
दरअसल, मनी लॉड्रिग के मामले में सत्येंद्र जैन ने मई 2022 से जेल में बंद थे. आज जेल से निकलने पर सत्येंद्र जैन का आप नेताओं ने भव्य स्वागत किया. उनके स्वागत के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी, संजय सिंह और मनीष सिसौदिया तिहाड़ जेल पहुंचे और गले लगाकर स्वागत किया.
बीजेपी नहीं चाहती दिल्ली में काम हो
जेल से निकलने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे. उस काम को रोकने के लिए मुझे बंद किया गया था. आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है. देश के बारे में सोचने के लिए बनी है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने स्कूल बना दिए तो उनको खांटी नेताओं को कौन पूछेगा. मैनें अगर यमुना साफ करा दी तो उनको कौन पूछेगा?
हम लोग अपना काम छोड़कर पॉलिटिक्स में आए हैं. आम आदमी बीजेपी वालों की दुकानदारी बंद ना कर दे, इसलिए हमें जेल में बंद कर दिया. असली कहानी है कि सिर्फ दो के लिए काम करूंगा. उन्होंनें तंजिया लहजे में कहा कि आतिशी हार्वर्ड (Harvard University) से पढ़ कर आई हैं, लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा. अरविंद ने पहले ही कहा था कि आग का दरिया है जेल तो जाना पड़ेगा.
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पर लगाईं तीन शर्तें
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीन शर्तें लगाई हैं. पहली सत्येंद्र जैन धन शोधन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे. दूसरी वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे. तीसरी AAP नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी.
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