Satyendar Jain Latest News: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (9 जुलाई) को फैसला सुनाएगी.


इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर जवाब मांगा था. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले पर ईडी से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख नौ जुलाई को तय की थी.


सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका हो गई थी खारिज


सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सत्येंद्र जैन की दलील है कि ईडी कानूूूनी अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करने में विफल रही और उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका का विरोध करने के लिए 27 जुलाई, 2022 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक अधूरा आरोप पत्र पेश किया. जैन का तर्क है कि जब जांच चल रही थी, तब अधूरा आरोप पत्र पेश करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.


गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2015 और 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. इसी के आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. इसके अतिरिक्त, ईडी का आरोप है कि जैन के स्वामित्व वाली कंपनियों को हवाला के माध्यम से शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.


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