(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Satyendar Jain Bail: दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं, मीडिया में बयान देने पर रोक, इन शर्तों के साथ सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
31 मई 2022 से प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया था. उसके बाद से ही वे तिहाड़ जेल में बंद हैं. करीब 1 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दी है.
Delhi News: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को करीब 1 साल बाद जमानत मिल गई है. वे 31 मई 2022 से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, 'हम स्वास्थ्य आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे रहे हैं. इस दौरान वे निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं. जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करें.'
इन शर्तों पर सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
सुनवाई के दौरान वैकेशन बेंच के जज ने साफ किया कि ये सशर्त जमानत है. इस दौरान सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें. कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर न जाएं. जो इलाज करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाए. इतना ही नहीं, जज ने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान जारी न करें. इस मामले में 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. स्वतंत्र स्वास्थ्य जांच पर अगली सुनवाई में फैसला लिया जाएगा.
ASG ने की एम्स या आरएमएल से जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट वैकेशन बेंच के सामने सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि आज मैं सिर्फ स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने की मांग रख रहा हूं. 1 साल से वो जेल में हैं. उनकी तबीयत काफी खराब है. इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पीएस राजू ने कहा सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की जांच एम्स या राम मनोहर लोहिया के पैनल से हो. हम LNJP की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते. यह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं.
SC के जज ने पूछा- भरोसा न करने की वजह क्या है?
एएसजी के सवाल के जवाब में अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि तिहाड़ के कैदियों की जांच भी LNJP में ही होती है. वहीं वैकेशन कोर्ट के जज ने ED के वकील एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पीएस राजू से पूछा कि यह कहने की क्या वजह है कि आप हमारे सामने दी गई रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते. जवाब में ASG ने कहा कि जब हाईकोर्ट में हमने एम्स से जांच की मांग की थी, तो इन्होंने याचिका ही वापस ले ली थी. इतना ही नहीं, जैन ने तत्काल खुद को LNJP से डिस्चार्ज भी करवा लिया था. अगर इतने बीमार थे, तो ऐसा क्यों किया था?
मानवीय आधार पर मिले जमानत
इस बीच एएम सिंघवी ने कहा कि एएसजी 2020 का आदेश पढ़ रहे हैं. आज की रिपोर्ट देखिए. अगर उनको स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिलती भी है, तो स्वस्थ होकर 1 दो 2 महीने ने फिर जेल जा सकते हैं. सत्येंद्र जैन का 35 किलोग्राम वजन गिर चुका है. सिंघवी ने कहा कि मानवीय आधार पर उन्हें जमानत मिले. वह रीढ़ की समस्या पीड़ित हैं.
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