(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi News : राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे सत्येंद्र जैन, जमानत याचिका की सुनवाई का मामला
Delhi Court News : राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जैन की जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
दिल्ली: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyendar Jain)ने राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court)के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट (Delhi High Court) में अपील करने का फैसला किया है. जैन इन दिनों मनि लॉड्रिंग मामले में जेल में हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय() ने गिरफ्तार किया है. दरअसल राजउ एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत पर सुनवाई कर रही अदालत को बदल दिया था. पहले जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई गीतांजलि गोयल (Geetanjali Goyal) की अदालत में चल रही थी. लेकिन ईडी ने इस मामले की सुनवाई किसी और कोर्ट में करने की अपील की थी.
क्या है पूरा मामला
राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जैन की जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. अदालत ने इस मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों अंकुश जैन-वैभव जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था. ईडी ने यह मामला किसी दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अपील की है. न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को 30 सितंबर तक ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. ईडी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में की जा रही सुनवाई की जमानत दलीलों पर आपत्ति जताई है.
अदालत ने की थी ईडी की खिंचाई
दरअसल न्यायाधीश गोयल ने जैन और इस मामले के अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर लंबी दलीलों की सुनवाई करते हुए ईडी की जांच को लेकर उसकी खिंचाई की थी. सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन अभी न्यायिक हिरासत में हैं.ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन और दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जैन पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनि लॉड्रिंग करने का आरोप है.
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