Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है. शीर्ष अदालत के फैसले से तय होगा कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं. इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो यह मील का पत्थर साबित होगा.


सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अगर पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है, तो यह पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और बहुत से लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि यह फैसला हमारे देश के संविधान को मजबूत करेगा."






मुख्यमंत्री को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 20 जून को उन्हें इस मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर यहां की एक निचली अदालत ने जमानत दी थी. हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि केजरीवाल को जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था. कोर्ट के निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.


दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को अंतरिम राहत के लिए ईडी की अर्जी पर आदेश पारित होने तक निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 25 जून को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए विस्तृत आदेश पारित किया था. केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था. दरअसल, यह मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है.


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