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सीएम केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED पहुंची HC तो सौरभ भारद्वाज बोले, 'जब ऑर्डर ही नहीं आया तो...'
Saurabh Bharadwaj Reaction On Delhi HC Decision: दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के आदेश पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. जानें- उन्होंने क्या कहा?
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Saurabh Bharadwaj Reaction On Arvind Kejriwal Bail: राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. आज इस मसले को लेकर ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी का पक्ष सुनने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी.
दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला आने के तत्काल सौरभ भारद्वाज ने तत्काल प्रतिक्रया में कहा है कि केंद्र सरकार के लिए कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है. जब दिल्ली के सीएम की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश ही नहीं आया तो ED वाले हाई कोर्ट में किस ऑर्डर को चुनौती देने पहुंच गए?
केंद्र सरकार के लिए क़ानून का कोई मतलब नहीं रह गया, जब ऑर्डर ही नहीं आया तो ED वाले हाई कोर्ट में किस ऑर्डर को चुनौती देने पहुँच गये?
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 21, 2024
दरअसल, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर तिहाड़ जेल से छोड़ने का आदेश दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ईडी की दलील को खारिज कर दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा था कि इस मामले में न तो अभी तक पैसा बरामद हुआ है, न ही मनी ट्रेल का पता चला है.
हाई कोर्ट की जमानत पर रोक
जिला अदालत इस फैसले के बाद आज अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने की संभावना थी, लेकिन शुक्रवार को ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. यानि सीएम अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आगामी फैसला आने तक आज का आदेश प्रभावी रहेगा.
बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के मकसद से अंतरिम जमानत दी थी. उसके बाद सीएम ने दो जून को तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया था.
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