Independence Day 2023: साइबर सिटी गुरुग्राम में धारा 144 लागू, जानें DC ने क्यों लिया ये फैसला?
Independence Day News: गुरुग्राम के डीसी ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर साइबर सिटी पुलिस को धारा 144 पर अमल करने और जरूरी सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए.
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Delhi News: स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पुलिस को जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया है. खासकर संभावित आतंकी और अन्य आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 144 भी लागू कर दिया है. डीसी के इस आदेश के बाद गुरुगाम के पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मुहिम में जुट गए हैं, ताकि 15 अगस्त तक कोई अनहोनी न हो. डीसी ग्रुरुग्राम से पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग करने समेत अन्य तरह की एक्टिविटीज पर रोक लगा दी थी. अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम में डिस्ट्रिक कलेक्टर द्वारा धारा 144 लगाने का निर्देश दिया गया है.
डीसी कार्यालय की ओर से आदेश जारी होने के तत्काल बाद पुलिस अधिकारियों ने इस पर अमल करते हुए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है. गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों ने डीसी के आदेश पर अमल में लाते हुए खेड़की दौला, डीएलएफ फेज-3 थाना एरिया के 2 होटल और गेस्टहाउस में मिली खामियों के बाद अधिकारियों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. गुरुग्राम में सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक कलेक्टर निशांत कुमार यादव ने सभी साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउस, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटर्स व आने वाले मेहमानों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं.
ड्रोन, लाइट एयरक्राफ्ट और ग्लाइडर पर रोक
गुरुग्राम के डिस्ट्रिक कलेक्टर द्वारा जारी दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जारी किए गए ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 15 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेंगे. प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाने का मकसद किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्वों द्वारा गलत एक्टिवि और अचानक आये अनहोनी पर रोक लगाना है. डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि 15 अगस्त तक ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, काइट फ्लाइंग और चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन द्वारा जारी आदेशों को नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी. साथ ही जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है।
उड़ने वाली चीजों पर 26 दिनों का प्रतिबंध
बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत अगले 26 दिनों तक दिल्ली के आसमान में ड्रोन, ग्लाईडर, हॉट एयर बलून जैसी हवा में उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध आज 22 जुलाई से 16 अगस्त तक लागू रहेगा. सीपी दिल्ली ने VVIP लोगों और राजधानी के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया है. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा.
सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटी पुलिस
देश की राजधानी में आये दिन होने वाली घटनाओं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आतंकी घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी तरफ लोगों से मिलकर भी उन्हें जागरूक बना रही है, जिससे कुछ भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत ही पुलिस तक पहुंच सके और वो किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को कमायाबी होने से रोक सके.
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