Ghaziabad News: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के 2 जिले गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू है. जहां एक ओर गौतमबुद्धनगर में 30 जून तक वहीं गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है. ऐसे में अब अगर जिले में कहीं भी एक साथ पांच से ज्यादा लोग नजर आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


10 अगस्त तक एक साथ सार्वजनिक तौर पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 जून के दिन जुमे की नमाज के बाद कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, इस बीच जिला प्रशासन ने बकरीद और श्रावण में होने वाली शिवरात्रि के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है.


गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगाई जा रही है. इसके बाद जिले में 5 या उससे ज्यादा लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं अब जिले में बिना अनुमति के सभी सभाओं पर रोक लगा दी गई है, कोई भी अपने पास अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर नहीं घूम सकता है सिर्फ सुरक्षाकर्मियों को इसमें छूट दी हुई है. इसके अलावा डीएम ने लोगों से अपील कि है की वो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप फेसबुक वगेरह पर अफवाह ना फैलाएं और अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस ग्रुप का एडमिन इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को जरूर दें.


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अब शहर में नहीं बजेगा लाउडस्पीकर


जिले में अब धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों को छोड़ कर कहीं भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी. धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति या कोई समूह किसी प्रकार के धार्मिक वर्ग संबंधी या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले नारे, पोस्टर वगेरह नहीं लगाएगा और न ही ऐसे पम्पीलेट और पर्चे का वितरण करेगा जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो.


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