Delhi Excise Policy Case Update: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Policy) मामले के आरोपी शरद चंद्र रेड्डी (Sharad Chandra Reddy ) को आज बड़ी राहत दी है. हालांकि, रेड्डी को अभी 14 दिनों के लिए ही अंतरिम जमानत मिली है.  शरद चंद्र रेड्डी ने दादी का निधन होने के बाद उनके संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से जमानत देने की मांग की थी. फिलहाल, अदालत ने दादी के निधन को जायज आधार मानते हुए जमानत दी है.


दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने (ED) ने हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के टॉप एग्जीक्यूटिव और पूर्व डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने शरद रेड्डी के अलावा अंतरराष्ट्रीय शराब ब्रांड के एक अधिकारी बिनॉय बाबू को भी गिरफ्तार किया था. शरद चंद्र रेड्डी को लेकर कथित तौर पर आप के कुछ राजनेताओं से जुड़े होने के लिंक मिले थे. इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नंबर एक आरोपी हैं.


रेड्डी ने 5 दिसंबर को दायर की थी याचिका 


अरबिंदो फार्मा लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार शरद चंद्र रेड्डी  ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया है. वह अपने परिवार में दूसरी पीढ़ी के कारोबारी हैं. अरबिंदो फार्मा की स्थापना 1986 में पीवी रामप्रसाद रेड्डी, के नित्यानंद रेड्डी और अन्य पेशेवरों के एक समूह ने की थी. समूह ने 1988-89 में पुडुचेरी में सेमी-सिंथेटिक पेनिसलिन के निर्माण की सिंगल यूनिट के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी ने पांच दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने शरद चंद्र रेड्डी की जमानत याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में 13 दिसंबर को 2 बजे सुनवाई होगी. ED ने कोर्ट को बताया कि शरद चंद्र रेड्डी के खिलाफ जांच लंबित है, अभी शरद चंद्र रेड्डी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है. 


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