Sharjeel Imam Bail Postponed: देशद्रोह मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत की सुनवाई ककड़कडूमा कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब कड़कड़डूमा कोर्ट 23 जुलाई को आरोपी शरजील इमाम की जमानत पर फैसला सुनाएगा. भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था.


हाल ही में शरइमाम ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल मे उनके साथ मारपीट हुई है. इमाम ने कहा कि उनकी सेल में 8-9 लोग जेल में घुस गए थे और उन्होंने उसके साथ मारपीट की. शरजील इमामल के आरोपों के बाद अदालत ने गुरुवार को सीसीटीवी फुटेज मांगा. इसके साथ ही अदालत ने जेल अधीक्षक और औचक निरीक्षण के नाम पर सेल में गए कैदियों के रजिस्टर को भी अगली सुनवाई के दौरान मांगा है. 


वहीं शरजील इमाम के आरोपों पर जेल अधीक्षक की ओर से दाखिल जवाब के मुताबिक 30 जून को वार्ड नं. 7 ब्लॉक-डी जहां शरजील इमाम उपाधीक्षक दीपक राणा, मंजीत नागर, सहायक अधीक्षक और ड्यूटी वार्डर रवि तोमर की देखरेख में थे, जो दिल्ली जेल नियमों के अनुसार अनुमेय है.


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शरजील इमाम पर दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप है और शरीजल को इन दंगों का मास्टरमांइड भी कहा जाता है. इन दंगों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उसे आरोपी बनाया गया है. इसके साथ ही उसके खिलाफ धारा 124-ए के तहत मामला दर्ज हुआ. इसके बाद में देशद्रोह की धारा भी इस केस में जोड़ी गई.


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