State-wise Firecracker Guidelines: दीपावली के मौके पटाखा फोड़ने को लेकर राज्यों ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. कुछ राज्यों ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है तो कुछ ने एक तय समय-सीमा के अंदर ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी है. आइये जानते हैं किन राज्यों की क्या है गाइडलाइंस?
दिल्ली
दिल्ली सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा था कि यह जिंदगी बचाने के लिये जरूरी है. जिसके बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.
हरियाणा
हरियाणा में एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई है. प्रदूषित क्षेत्रों में भी लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक, क्रिसमस और नये साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखा चलाया जा सकता है. वहीं सिर्फ लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे. इस दौरान पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. शादी-विवाह कार्यक्रम में भी एनसीआर के जिलों और प्रदूषित क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी.
पंजाब
पंजाब सरकार ने भी राज्य में पटाखों पर रोक लगा दी है. दिवाली और गुरुपर्व पर लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का रात आठ बजे से रात 10 बजे तक इस्तेमाल कर सकेंगे. मंडी गोबिंदगढ़ और जालंधर में किसी भी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी.
राजस्थान
राजस्थान में सरकार की ओर से पटाखे जलाने और बेचने पर छूट दी गई है. हालांकि, लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोका जा सके. राजस्थान में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही क्रिसमस और नववर्ष पर रात्रि 11.55 से रात्रि 12.30 बजे, गुरू पर्व पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखा चलाने की अनुमति होगी.
यूपी
यूपी की योगी सरकार भी वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है. दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी. एनसीआर में किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री या जलाने पर पाबंदी लगाई है. वहीं 27 शहरों में दो घंटे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही इजाजत दी गई है.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली के दिन दो घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की छूट दी है. इसके अलावा जिन शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ज्यादा है वहां पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे. क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
वहीं अगर कोई पहली बार इन नियमों का उल्लघंन करता है तो उसपर 100 रुपये और साइलेंट जोन में पटाखा फोड़ने पर 3000 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा. इसके अलावा जन रैली, बारात, शादी या धार्मिक समारोह में 10 हजार और साइलेंट जोन में पटाखे फोड़ने पर 20 हजार जुर्माना देना होगा.
उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश और काशीपुर में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. इन शहरों में दिवाली और गुरुपर्व पर 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक और छठ पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी.
बिहार
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रदेश के चार शहरों में किसी प्रकार के पटाखे छोड़ने पर रोक लगा दी है. पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर के डीएम को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जिलों में किसी भी तरह के पटाखे बेचने या फोड़ने पर सख्त रोक लगाएं. इन चार शहरों को छोड़कर प्रदूषण बोर्ड ने बिहार के अन्य सभी शहरों को दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक दो घंटे के लिए केवल हरे पटाखों का उपयोग करने की अनुमति दी है. वहीं जिन चार शहरों यानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखा बैन किया गया है वहां इस बार पटाखों की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे. साथ ही उन लोगों के लाइसेंस रद्द किये जाएंगे, जिन्हें पहले दिया गया है.
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