Supreme Court on Corona: सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर दायर याचिका खारिज, जानिए क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर दायर एक याचिका खारिज कर दी और कहा कि कोरोना पर कुछ न कुछ समाधान है यह सोचने वाले हर व्यक्ति को याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
Supreme Court on Corona: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर दायर एक याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना पर कुछ न कुछ समाधान है यह सोचने वाले हर व्यक्ति को याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि चीन कोरोना को जैविक हथियार के रूप में वायरस का जन बूझकर प्रयास कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एस के कौल औऱ न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश ने एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई थी. इस याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह अदालत का काम है कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रभाव देखे, कि चीन नरसंहार कर रहा है या नहीं? पीठ ने कहा कि यह किस प्रकार की याचिका है. क्या चल रहा है ऐसा लगता है कि आपने यह याचिका सिर्फ अदालत के सामने पेश होने के लिए दायर की है और कुछ नहीं. याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें आरोप लगाया गया है कि चीन जानबूझकर कोरोना को जैविक हथियार के रूप में फैला रहा है और अदालत इस संबंध में सरकार को कुछ आदेश जारी करना चाहिए. कार्रवाई करना सरकार का काम है.
चीन से हुई थी कोरोना वायरस की शुरूआत
पीठ ने कहा, 'हम हर उस व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकते जो वायरस के कुछ समाधान के बारे में सोचता है, कि वह अनुच्छेद 32 के तहत आए और याचिका दायर करता है. आपको बता दें कि कोरोना की शुरूआत चीन के वुहान शहर से हुई थी. इसके बाद से ही पूरे दुनिया में इस वायरस का प्रसार हुआ. दुनिया के कई देश चीन पर इस वायरस का प्रसार करने का आरोप लगा चुके हैं.
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