दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के खिालफ चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और गुरुवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. वहीं देश के कई राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर को देखते हुए जमीयत-उलेमा-ए-हिंद अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग रख सकता है.
इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हो सकती है और इसमें दिल्ली के जहांगीरपुरी में होने जा रही कार्रवाई का मामला भी उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे ने मामला रखते हुए कहा है कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और लोगों को इसका नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है.
बता दें कि आज बुधवार को सुबह जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर पहुंचे थे और उन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था. हालांकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इसआदेश पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोजर हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा. इसके साथ ही मेयर ने कहा कि अभी तक मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है.
इस अभियान को लेकर उत्तर पश्चिम जिला सिविल लाइंस के जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने कहा दिल्ली MCD ने पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी लेकिन उन्होंने फिर से अतिक्रमण कर लिया. इस बार हम बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं. ये लोग अतिक्रमण भी करते हैं और गुंडागर्दी भी करते हैं और इनके नाम दंगे में भी सामने आए हैं. इसके बाद इन लोगों ने जो अनधिकृत रूप से मकान बना रखे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान से पहले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई.