Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महिला को दूसरी शादी करने के बाद अपने बच्चे का दूसरा सरनेम तय करने का अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, जैविक पिता की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने वाली मां बच्चे का सरनेम तय कर सकती है और उसे अपने नए परिवार में शामिल कर सकती है. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया.
यह निर्देश क्रूर और नासमझी भरा
बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मां को बच्चे का सरनेम बदलने और अपने नए पति का नाम केवल 'सौतेले पिता' के रूप में रिकॉर्ड में दिखाने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, इस तरह का निर्देश क्रूर और नासमझी वाला है.
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला
यह अपील पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने वाली मां द्वारा बच्चे को दिए जाने वाले सरनेम को लेकर विवाद से संबंधित थी. बच्चे के सरनेम को बहाल करने के लिए मां ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि जहां तक बच्चे के पिता के नाम का संबंध है, जहां कहीं भी रिकॉर्ड की अनुमति हो, प्राकृतिक पिता का नाम दिखाया जाएगा और ऐसी अनुमति नहीं हो तो मां के नए पति के नाम का 'सौतेले पिता' के रूप में उल्लेख किया जा सकता है.