MCD Elections: दिल्ली नगर निगम(MCD) के चुनावों को स्थगित करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनावों को स्थगित किये जाने के फैसले को आप ने चुनौती दी थी. पहले यह सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण उस दिन की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था.
आप ने दी थी केंद्र के फैसले को चुनौती
केंद्र सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जहां तुषार मेहता कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील पेश करेंगे. बता दें कि केंद्र सरकार ने इन चुनावों को स्थगित किये जाने के पीछे दिल्ली में वार्डों के परिसीमन का हवाला दिया था, जबकि आप का कहना था कि दिल्ली में पहले तीन नगर निगम थे तीनों नगर निगम अब एकीकृत हो गए हैं और अब एकीकरण के बाद चुनाव नहीं टाले जा सकते.
परिसीमन चुनाव स्थगन का वैध आधार नहीं
आप ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग और विशेष अधिकारी के जरिए एमसीडी को पक्षकार बनाया है. इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एन.वी.रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने आप की याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि तीनों नगर निगमों के एकीकरण और परिसीमन की कवायद निगम चुनाव को स्थगित करने के लिए वैध आधार नहीं हो सकता है.
मार्च में की गई थी चुनाव स्थगन की घोषणा
गौरतलब है कि तीनों नगर निगमों के लिए चुनाव को टालने की घोषणा इस साल मार्च में की गई थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने एमसीडी के एकीकरण के लिए एक विधेयक पेश किया था. दिल्ली में नगर निगम के वार्ड के परिसीमन की प्रक्रिया जारी है.
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