आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचीं. यहां पर उनका मेडिकल कराया गया. उधर, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मानें तो विभव कुमार को या तो पुलिस नोटिस दे सकती है. पुलिस ने गुरुवार (16 मई) को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद विभव कुमार के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 354, 509 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
- IPC 354- भारतीय दंड संहिता में धारा 354 का अपराध बहुत ही गंभीर और बड़ा माना जाता है. क्योंकि इस धारा में किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करना या उस स्त्री पर हमला करने के अपराध किया जाता है, और इस अपराध के लिए अपराधी को धारा 354 के अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा दी जाती है.
- 323- अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है
- 506- अगर कोई व्यक्ति किसी को आपराधिक धमकी देता है
- धारा 509- किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना आदि
बता दें कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पी.एस. कुशवाह के नेतृत्व में दो सदस्यीय टीम द्वारा मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. टीम ने मध्य दिल्ली स्थित मालीवाल के आवास पर उनका बयान दर्ज किया. टीम चार घंटे से अधिक समय तक मालीवाल के आवास पर रही.
स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना पर कहा कि दिल्ली पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज करा दिया है और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को इस घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.
उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा था. मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया है. मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी. पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं. जिन लोगों ने प्रार्थना की, उनका धन्यवाद करती हूं. जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की और कहा कि मैं दूसरे पक्ष के कहने पर ऐसा कर रही हूं, भगवान उन्हें भी खुश रखे.’’ उन्होंने कहा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है और स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं.
स्वाति मालीवाल की शिकायत में CM अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, आज ही दर्ज हुए बयान