Swati Maliwal Case: विभव कुमार 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में, 18 मई को हुई थी गिरफ्तारी
Bibhav Kumar Judicial Custody: आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली.
Swati Maliwal Assault Case Update: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. विभव कुमार को शुक्रवार (31 मई) को यहां की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. विभव कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली. विभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित
इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले सोमवार को, विभव की जमानत याचिका एक सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई 'पूर्व-नियोजित' इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को 'खारिज' नहीं किया जा सकता.
18 मई को हुई थी विभव कुमार की गिरफ्तारी
बता दें कि स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं है. उन्हें पिछले शुक्रवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. पीए विभव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी 16 मई को भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.
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