Delhi News: एनडीएमसी एरिया में आने वाली इन संपत्तियों पर लगाया जा सकता है टैक्स, दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
Delhi: यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in या पालिका केंद्र क्षेत्र संपत्ति कर विभाग नौवीं मंजिल के कमरा नंबर 9006 जाकर संपर्क किया जा सकता है.
New Delhi: दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में बढ़ोतरी की खबरों के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमीन, भवनों, दुकानों आदि संपत्तियों के टैक्स निर्धारण को लेकर एक सूची बनाई है. इस टैक्स निर्धारण सूची 2022-23 में एनडीएमसी एरिया में आने वाली संपत्तियों पर टैक्स निर्धारित किया गया है और यदि इस सूची से किसी को आपत्ति है तो इसके लिए एनडीएमसी ने उस जमीन, दुकान, पट्टेदार या कब्जेदारों को वेरिफिकेशन के लिए भी आमंत्रित किया है.
आपत्ति होने पर यहां करें संपर्क
एनडीएमसी की ओर से कहा गया है कि यदि एनडीएमसी एरिया की टैक्स योग्य संपत्तियों की सूची से किसी भी दुकान, भूमि, भवन या कब्जेदार, पट्टेदाद को आपत्ति है तो उस अधिकृत जगह का मालिक पालिका परिषद के संपत्ति कर विभाग से वेरिफिकेशन के लिए संपर्क कर सकता है. इसके लिए संसद मार्ग, नई दिल्ली पर पालिका केंद्र स्थित नौवीं मंजिल के कमरा नंबर 9006 पर संपत्ति कर विभाग के अधिकारी उस संपत्ति की वेरिफिकेशन करेंगे. अधिकारियों से संपर्क कर अधिकृत जमीन का मालिक एनडीएमसी की टैक्स निर्धारित सूची का निरीक्षण कर सकता है.
ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
इसके अलावा आप एनडीएमसी मुख्यालय का दौरा किए बिना एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर जाकर अपना विवरण देख सकते हैं. इसके लिए जमीन के मालिक को वेबसाइट पर पहले आई.डी (पीआईडी नंबर) और पासवर्ड (डी.एन.सी नंबर) डालना होगा. वहीं, गौर करने वाली बात यह है कि एनडीएमसी की ओर से संपत्तियों को लेकर लायी गई टैक्स निर्धारण सूची 2022-23 को लेकर आपत्ति जताने की तारीख 8 अगस्त 2022 तक है. इसके लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक पालिका केंद्र क्षेत्र संपत्ति कर विभाग नौवीं मंजिल के कमरा नंबर 9006 जाकर संपर्क किया जा सकता है. या director.tax@ndmc.gov.in पर ई-मेल कर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.
किन मामलों में जरूरी नहीं आपत्ति
इसके अलावा पालिका परिषद् की इस टैक्स निर्धारण सूची पर वो आपत्तियां आवश्यक नहीं हैं, जहां एनडीएमसी अधिनियम की धारा 72 के तहत जारी लंबित नोटिसों पर या रिमांड बैक मामलों में या किसी भी निर्देश/आदेश द्वारा पारित किए गए निर्णय के परिणामस्वरूप दर योग्य मूल्य को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किए जाने की संभावना है. किसी भी मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय में ऐसे सभी मामलों में मूल्यांकन सूची केवल प्रोविजिनल है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप देने के अधीन होगी.
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