Delhi News: यदि आपका कभी ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) कटा है और यदि आप अभी तक उसे भर नहीं पाए हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद काम की है. दरअसल दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों की भारी संख्या को देखते हुए एक बार फिर लोक अदालत लगने जा रही हैं. 11 फरवरी को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा. इन लोक अदालतों के जरिये 1,44,000 ट्रैफक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. इस बार 144 लोक अदालत लगेंगी और हर एक के पास 1000 चालान भेजे जाएंगे.
केवल योज्य चालानों का ही हो सकेगा भुगतान
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLSA) के साथ मिलकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है. दोनों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी भी अपलोड कर दी है. बता दें कि लोक अदालतों में सिर्फ भुगतान करने योग्य चालान ही लिए जाते हैं. इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा. इसमें ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो अयोग्य है, जिन्हें कोर्ट में भेजा जा चुका है, या वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका है, या कोर्ट ने जिसका संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है. इसके अलावा वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर विवादित चालानों का भी लोक अदालत में भुगतान नहीं किया जा सकेगा.
ऐसे डाउनलोड करें पर्ची
नोटिस या चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी. इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगइन करना होगा. पर्ची पहले से ही डाउनलोड करके रखें, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट निकालने की सुविधा नहीं होगी. यह लिंक 8 फरवरी को सुबह 10 बजे खुलेगा और चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा. पर्ची डाउनलोड करने के बाद चालान के निपटारे के लिए पर्ची पर लिए कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर पर तय समय पर जाएं.
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