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Manish Sisodia News: 'सभी आरोप बेबुनियाद', आप नेता संजय सिंह के आरोप पर तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब

Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया को खतरनाक कैदियों के बीच रखा गया है.

Tihar Jail Administration reply on Sanjay Singh allegation: दिल्ली के कथित शराब घोटाला के मामले में सीबीआई की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया था. जहां उन्हें उनकी सुरक्षा के लिहाज से अन्य कैदियों से अलग तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है. इसके बाद आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश रची जारी है. अब उनके इस आरोप पर तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब सामने आया है. 

तिहाड़ जेल प्रशासन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विचाराधीन कैदी मनीष सिसोदिया को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर एक अलग वार्ड CJ-1 में रखा गया है. जहां बहुत ही कम संख्या में कैदी हैं. उनमें से कोई भी गैंगस्टर नहीं है. सभी अच्छे आचरण वाले कैदी हैं. उस सेल में वो बिना किसी बाधा के अपने कार्यों को अंजाम दे पा रहे हैं. तिहाड़ प्रशासन ने जोर देते हुए कहा कि जेल नियमों के मुताबिक उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है. इस संबंध में किसी भी तरह के आरोप निराधार हैं.

सिसोदिया को क्यों रखा गया ​खतरनाक कैदियों के बीच 

इससे पहले आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया को खतरनाक कैदियों के बीच रखा गया है. हालांकि, आम आदमी पार्टी और इसके नेता इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और इसमें भी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, संजय सिंह और आप के नवनियुक्त मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि षड्यंत्र रच कर सिसोदिया को जेल भिजवाने और अब उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करावाने की नीयत से उन्हें तिहाड़ के उस जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां गैंगस्टर और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है. आप नेताओं का आरोप है कि खूंखार अपराधी मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं और किसी के इशारे पर हत्या भी कर सकते हैं.

कल है जमानत याचिका पर सुनवाई

बता दें कि शराब घोटाले के मामले में 26 फरवरी को सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ में बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद 27 फरवरी को उन्हें राउल एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से उन्हें कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर सीबीआई के हवाले कर दिया था. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से सीबीआई की मांग पर 2 और दिनों की रिमांड दी गई.फिर रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. इस बीच सिसदिया ने तीन बार बेल की अर्जी की भी लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दी गई. अब 10 मार्च को इस पर सुनवाई की तारीख कोर्ट ने तय की है. कल 10 मार्च को सिसोदिया की बेल पिटीशन पर सुनवाई होनी है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा की सिसोदिया को कल बेल मिलती है या वो फिर बेल में फेल होते हैं.

 यह भी पढ़ें:  Delhi New Ministers: मंत्री पद की शपथ से पहले सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, मनीष सिसोदिया को लेकर कह दी ये बात

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