सड़क परिवहन मंत्रालय ने बाइक पर बच्चों के बैठने को लेकर एक नया नियम जारी किया है, ये नियम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है, जिसके तहत अब अगर आप अपने 4 साल की उम्र से कम के बच्चे को बाइक या स्कूटी पर लेकर जाते हैं तो आपको बच्चे को हेलमेट पहनना होगा और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना होगा और इसके साथ ही वाहन की स्पीड सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी.


नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना


नए नियम के लागू होते ही अगर किसी दोपहिया वाहन पर बच्चा बिना हैमलेट के नजर आता है या कोई नए यातायात नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना  के तौर पर लिया जाएगा और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.


बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया नियम


दरअसल ये नया नियम बच्चों को सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है, इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है इसके बाद इस नए नियम को शामिल किया गया. जिसके बाद अब बच्चों के लिए हैलमेट अनिवार्य होगा. वहीं नए नियम की हिसाब से बच्चों की सेफ्टी के लिए जिस हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल किया जाए, वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, साथ ही उसमें 30 किलो के भार को सहने को क्षमता होनी चाहिए, इस हार्नेस की मदद से बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रख कर बेल्ट की तरह बच्चे से बांधा जाता है.


बच्चों के हेलमेट बनाने का काम शुरू


बच्चों के लिए सरकार ने जो नियम लागू किया है उसके तहत वो क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहन सकते हैं, वहीं इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हेलमेट बनाने के काम को भी तेजी से शुरू कर दिया है, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल अक्टूबर में ही मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी करके केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा था,  जिसमें सवारों के लिए और बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया था.


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