Delhi News: दिल्ली की नौकरशाही पर किसका कब्जा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है. इस बीच आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला इस बात को साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार सर्वोच्च होती है. दिल्ली के उपराज्यपाल जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते. 


आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार घर-घर राशन योजना को लागू करना और मोहल्ला क्लिनिक की संख्या को बढ़ाना चाहती थी लेकिन केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के जरिए इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया. उन्होंने कहा कि यह अक्सर कहा जाता है कि ‘सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता. उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है. 


LG को सिर्फ इन मसलों पर फैसला लेने का अधिकार


संजय सिंह ने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले ने इस बात को रेखांकित किया कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार और जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और नियम तय नहीं कर सकते. उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं.


विधायी और कार्यकारी मुद्दों पर दखल देना जायज नहीं


बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर अपने फैसले में कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को स्थानांतरण-पदस्थापना पर नियंत्रण का अधिकार है. इस मामले में एलजी दखल नहीं दे सकते. दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, इसलिए विधायी और कार्यकारी फैसलों के मामले में किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. 


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